mukhyamantre vishesh yogyajan saman pension yojana 2022

mukhyamantre vishesh yogyajan sammaan pension yojana 2022

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
योजना प्रारम्भ : 29-11-1965

वित्त पोषित :

राज्य
योजना का प्रकार : व्यक्तिगत


किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हृास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रूपये 60000/- तक हो, पेंशन का पात्र होगा।
2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

योजना का संचालन

योजना प्रदायगी की अवधि/समय : 90 दिन
योजना के नामित अधिकारी : अतिरिक्त निदेशक
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी : जिला कलेक्टर
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी : निदेशक

पात्रता

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-

1. Divyang

आवेदन कैसे करें

आवेदन का माध्यम : ऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट
आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
आवेदक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • आधार कार्ड की प्रति*
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*

नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |

लाभार्थी को देय लाभ

लाभ :

वित्तीय सहायता

लाभार्थी को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण Bank Account/Money Order/Post Office Account
वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम
  • डीबीटी
  • भुगतान विवरण की विधि : Bank Account/Money Order/Post Office Account
    भुगतान का तरीका
    1 मासिक किश्तों में 1 महीनों तक देय।

    योजना से सम्बंधित दस्तावेज

    आदेश और परिपत्र Disable Pension
    आदेश और परिपत्र Disable Pension
    आदेश और परिपत्र Circular for Post audit of auto sanction pension
    आदेश और परिपत्र Circular for auto sanction pension

    राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्‍यजन पेंशन

    पात्रता :-

    • राजस्‍थान राज्‍य के स्‍थायी निवासी एवं स्‍थायी रूप से निवास करते हों।

    • किसी भी आयु का विशेष योग्‍यजन हो।

    • अपनी आजीविका कमाने के लिए अयोग्‍य अथवा असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह के लिए स्‍वयं की एवं परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय रुपये 60,000 से कम है।

      उक्‍त प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में निम्‍न सदस्‍य सम्मिलित होंगे :-

      (क) पुत्र

      (ख) पति, पत्‍नी

      (ग) पिता, माता

    • उपरोक्‍त में से किसी बात के होते हुए किसी भी आयु के विशेष योग्‍यजन व्‍यक्ति जो बी.पी.एल. परिवार के हों, पेंशन के पात्र होंगे।

    • अंधता, कुष्‍ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन नि-शक्तता, मानसिक मंदता से ग्रसित विशेष योग्‍यजन व्‍यक्तियों को पात्रता की अन्‍य शर्ते पूर्ण करने पर पात्र माना जाएगा।

    • पात्रता संबंधी अन्‍य शर्तों के होते हुए भी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का कुष्‍ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास एवं मानसिक मंदता से ग्रसित व्‍यक्ति जो बी.पी.एल. परिवार को हो तथा वह बहु-नि:शक्तता या गुरूत्तर नि:शक्तता से ग्रस्‍त नहीं है, पेंशन के लिए पात्र होगा।

    • भीख मांगकर खाने वाले शामिल नहीं होंगे।

    • पात्र विशेष योग्‍यजन पति एवं पत्‍नी दोनों को अलग-अलग पेंशन देय है।

    पेंशन लाभ :-

    राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्‍यजन पेंशन नियम, 2013  के अनुसार 75 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्‍यजन व्‍यक्तियों को रूपये 750 प्रतिमाह, एवं 75 वर्ष से कम आयु के पात्र विशेष योग्‍यजन व्‍यक्तियों को रूपये 500 प्रतिमाह तथा 8 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्‍यजन पेंशनर को रूपये 250 प्रतिमाह पेंशन देय है।

    आवेदन कहॉं करें :-

    पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखण्‍ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं।

    विशेष योग्‍यजन पेंशन नियम, 2013 दिनांक 1 अप्रेल, 2013 को जारी एवं लागू

    विशेष योग्‍यजन पेंशन की श्रेणी में हिंजडों का भी समावेश

    विशेष योग्‍यजन पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

    कोषागार एवं स्‍वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले विभिन्‍न प्रपत्र

     

    पेंशन लाभ :-

    75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स 

    500 रूपये प्रतिमाह पेंशन

    75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स

    750 रूपये प्रतिमाह पेंशन

     

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