mukhyamantre vishesh yogyajan sammaan pension yojana 2022
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
योजना का संचालन
योजना प्रदायगी की अवधि/समय : | 90 दिन |
योजना के नामित अधिकारी : | अतिरिक्त निदेशक |
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी : | जिला कलेक्टर |
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी : | निदेशक |
पात्रता
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
1. Divyang |
आवेदन कैसे करें
आवेदन का माध्यम : | ऑनलाइन |
ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : | ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट |
आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। | |
आवेदक मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। | |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। |
आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
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आधार कार्ड की प्रति*
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जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
लाभार्थी को देय लाभ
लाभ : |
वित्तीय सहायता |
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लाभार्थी को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण | Bank Account/Money Order/Post Office Account | ||||
वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम |
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भुगतान विवरण की विधि : | Bank Account/Money Order/Post Office Account | ||||
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योजना से सम्बंधित दस्तावेज
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन |
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पात्रता :- |
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पेंशन लाभ :- राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अनुसार 75 वर्ष से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्यजन व्यक्तियों को रूपये 750 प्रतिमाह, एवं 75 वर्ष से कम आयु के पात्र विशेष योग्यजन व्यक्तियों को रूपये 500 प्रतिमाह तथा 8 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रूपये 250 प्रतिमाह पेंशन देय है। |
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आवेदन कहॉं करें :- पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं। विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 दिनांक 1 अप्रेल, 2013 को जारी एवं लागू विशेष योग्यजन पेंशन की श्रेणी में हिंजडों का भी समावेश विशेष योग्यजन पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप कोषागार एवं स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्र
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पेंशन लाभ :- |
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