mukhyamantre vrdhajan saman pension yojana 2022

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है। बी.पी.एल./ अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार/ सहरिया/ कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।
- 2 अक्टूबर 2021 से पेंशन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
योजना का संचालन
योजना प्रदायगी की अवधि/समय : | 90 दिन |
योजना के नामित अधिकारी : | अतिरिक्त निदेशक |
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी : | जिला कलेक्टर |
द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी : | निदेशक |
पात्रता
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
1. Old Age |
आवेदन कैसे करें
आवेदन का माध्यम : | ऑनलाइन |
ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम : | ई-मित्र, मोबाइल एप, योजना वेबसाइट |
आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। | |
आवेदक मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। | |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। |
आवयशक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
-
आधार कार्ड की प्रति*
-
जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
लाभार्थी को देय लाभ
लाभ : |
वित्तीय सहायता |
||||
लाभार्थी को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण | Bank Account/Money Order/Post office Account | ||||
वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम |
|
||||
भुगतान विवरण की विधि : | Bank Account/Money Order/Post office Account | ||||
|
योजना से सम्बंधित दस्तावेज
|
1. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता पेंशन |
पात्रता – वृद्धावस्था पेंशन :- |
निम्नांकित पात्रता रखने वाले 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला को पेंशन स्वीकृत की जा सकती है – |
|
पात्रता – विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता पेंशन :- या 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता |
आवेदन कहॉं करें :- पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं। कोषागार एवं स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा संधारित किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्र अप्रेल, 2013 से पूर्व स्वीकृत पेंशनधारियों के वार्षिक सत्यापन में छूट आदेश दिनांक 23 मई, 2013 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.